आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली पुलिस ने ऐसा तमगा दे दिया है, जो पार्टी के चाल चरित्र को भी प्रभावित करेगा। पुलिस ने विधायक अमानतुल्लाह को हैबिचुअल ऑफेंडर घोषित कर दिया है। वर्तमान घटनाक्रम अवैध निर्माणों पर कार्रवाई से जुड़ा है, जिसमें विधायक ने दिल्ली महानगर पालिका के कर्मचारियों को अपने कर्तव्य निर्वहन से रोक दिया था।
आप के अमानतुल्लाह पर कुल 18 प्रकरण पंजीकृत हैं। इसमें मारपीट, भूमि पर कब्जा करने जैसे संगीन प्रकरण भी हैं। वर्तमान प्रकरण दक्षिण दिल्ली महानगर पालिका द्वारा अवैध निर्माण पर तोड़क कार्रवाई का है, जिसमें अमानतुल्लाह ने अधिकारियों को कार्रवाई करने से रोका। इसके बाद जामिया नगर के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) ने 28 मार्च को बंच-ए का Bad Character घोषित किये जाने का प्रस्ताव वरिष्ठ अधिकारियों के पास भेजा था।
लगातार करते रहे हैं कानून का उल्लंघन
दिल्ली पुलिस की फाइल में अमानतुल्लाह खान नियमित रूप से कानून का उल्लंघन करनेवाले के रूप में दर्ज हैं। उन पर मारपीट, जमीन पर कब्जा करने जैसे अपराध भी पंजीकृत हैं। विधायक होने के कारण उन्हें कार्रवाइयों में कुछ छूट मिलती रही है। परंतु, गुरुवार को जब दिल्ली मनपा का दल अवैध निर्माण हटाने पहुंचा तो लोगों ने पथराव कर दिया। दंगे जैसी स्थिति बन गई, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। यह सब जब हो रहा था, उस समय वहां विधायक अमानतुल्लाह भी थे। उन पर पुलिस ने दंगा करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रकरण दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद पुलिस ने कड़ा कदम उठाते हुए विधायक अमानतुल्लाह को बैड कैरेक्टर घोषित कर दिया है।
Bad Character किसे घोषित करते हैं
दिल्ली पुलिस के अनुसार तीन से अधिक आपराधिक मामलों में संलग्न और नियमित रूप से कानून का उल्लंघन करनेवालों को दिल्ली पुलिस बैड कैरेक्टर घोषित कर सकती है। पुलिस के अनुसार इससे अपराधियों और अपराध पर दृष्टि रखने में सहायता मिलती है। प्रत्येक पुलिस थाना अपने क्षेत्र के बैड कैरेक्टर घोषित अपराधी की गतिविधियों, उसके कार्यों की बराबर सूचना रखती है।