आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ उज्जैन द्वारा सहारा ग्रुप द्वारा लोगों से ली गई राशि वापस नहीं करने आदि मामलों में सुब्रतो राय सहित 44 आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। मामला 13 करोड़ 59 लाख 89 हजार रूपयों का है।
मासिक एवं सावधि जमा के रूप में जमा की गई
पुलिस अधीक्षक,उज्जैन संभाग दिलीप सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन, रतलाम, शाजापु, मंदसौर, आगर मालवा, आलोट के निवेशकों द्वारा सहारा ग्रुप की सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, स्टार मल्टीपरपज कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड , सहारा यूनिवर्सल मल्टीपरपज सोसायटी लिमिटेड, सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज लिमिटेड, सहारा क्यू गोल्ड गोल्ड लिमिटेड कंपनियों में वर्ष 2011 से वर्ष 2020 के मध्य लगभग 13 करोड़ 59 लाख 89 हजार रुपयों की अलग-अलग समय पर मासिक एवं सावधि जमा के रूप में जमा की गई थी, किंतु कंपनी के संचालकों द्वारा अपराधिक षड्यंत्र रच कर, लगभग 3000 निवेशकों के साथ धोखाधड़ी कर, निवेशकों की राशि वापस नहीं कर, गबन किया गया है।
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हितों का संरक्षण अधिनियम का मामला दर्ज
प्रकरण में सुब्रतो राय सहित कंपनी के लखनऊ, गोमती नगर, फतेहाबाद, जहानाबाद, फतेहपुर,वाराणसी, अलीगंज, जानकीपुरम, झांसी, भुज, अहमदाबाद, भुनेश्वर, जयपु,र जोधपुर, मुंबइर्, झारखंड, बेंगलुरु, हैदराबाद, मदुरै एवं नई दिल्ली के संचालक मंडल एवं कर्ताधर्ता के विरुद्ध प्रकरण धारा 409,420, 120 बी भा.द.वि एवं निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। प्रकरण में आरोपितों की संख्या बढ़ने की भी संभावना है।