पालघर की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने साल 2017 में 10वीं कक्षा की छात्रा का यौन शोषण करने के अपराध में एक आवासीय स्कूल के अधीक्षक को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पालघर जिले के दहानू तालुका में एक सरकारी आवासीय स्कूल के अधीक्षक के तौर पर काम करता था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डीएच केलुस्कर ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी पर लगाए गए सभी आरोपों को सिद्ध किया है।
यह है मामला
अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि घटना के वक्त पीड़िता की उम्र 16 वर्ष थी और वह अन्य छात्राओं के साथ स्कूल के छात्रावास में रहती थी। 31 दिसंबर 2017 को आरोपी ने पीड़िता को उसके घर से फोन आने के बहाने से अपने कमरे में बुलाया और उसका यौन शोषण किया। अदालत ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो), भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत स्कूल अधीक्षक को दोषी ठहराया तथा उस पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
ये भी पढ़ें – स्वास्थ्य मंत्री ने की पिथौरागढ़ जिले की समीक्षा बैठक, दिए ये निर्देश
एक अन्य मामले में बेटे पर पिता की हत्या का मामला दर्ज
पालघर में मानसिक रूप से अस्वस्थ 40 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपने पिता की कथित रूप से हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत के बाद हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।
बेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज
बताया गया कि मोखाडा तालुका में 70 वर्षीय बुजुर्ग पांडु सावजी मोलवे काम करता था। 21 मई रात को खेत में काशीनाथ ने कुल्हाड़ी से कथित रूप से अपने पिता मोलवे पर हमला कर दिया। घटना में मोलवे की मौत हाे गई। मोलवे की पत्नी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसके बेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक मोलवे की पत्नी जब खाना लेकर खेत पर पहुंची, तो काशीनाथ ने मोलवे के हाथ से कुल्हाड़ी छीन ली और उसी से अपने पिता पर कथित रूप से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस का कहना है,कि अभी यह पता नहीं चल पाया है कि आरोपित ने अपने पिता की हत्या क्यों की। पुलिस ने अभी आराेपित को गिरफ्तार नहीं किया है।