उपमहानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक देवरिया डाॅ श्रीपति मिश्र ने बताया कि ऑपरेशन शिकंजा के तहत रामपुर कारखाना पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप 26 मई दो लोगों की हत्या मामले में 14 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा हुई है।
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आरोपियों में ये शामिल
उन्होंने बताया कि थाना रामपुर कारखाना क्षेत्रान्तर्गत दो पक्षों के मध्य जमीनी विवाद को लेकर अभियुक्तगण द्वारा प्रथम पक्ष के साथ मार-पीट के दौरान बसंत सिंह (46) एवं शिव नारायण सिंह (65) की हत्या कर दी गई थी। जिसके सम्बन्ध में वादी नरेन्द्र सिंह पुत्र बसंत सिंह निवासी-मुण्डेरा तिवारी थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया की तहरीर के आधार पर थाना रामपुर कारखाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0-503/2015 धारा-147, 148, 149, 302, 323, 504, 506 भादवि में रामनगीना सिंह पुत्र सीताराम सिंह, चन्द्रशेखर सिंह पुत्र अमला सिंह, इन्द्रासन सिंह पुत्र अमला सिंह, सुरेन्द्र सिंह पुत्र सीताराम सिंह, छोटेलाल सिंह पुत्र सीताराम सिंह गेंदा सिंह पुत्र सीताराम सिंह, रणजीत सिंह पुत्र रामनगीना सिंह, दिलीप सिंह पुत्र रंजीत सिंह, प्रमोद सिंह पुत्र रामनगीना सिंह, विरेन्द्र सिंह पुत्र सीताराम सिंह, सिंह पुत्र अमला सिंह, सुमन देवी पुत्री रामनगीना सिंह, संगीता देवी पत्नी सुरेन्द्र सिंह, सुनीता देवी पत्नी गेंदा सिंह निवासीगण-मुण्डेरा तिवारी थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया अभियुक्त हैं। उन्होंने बताया कि कोर्ट मोहर्रिर राधेश्याम एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता आशुतोष कुमार सिंह द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर आजीवन कारावास एवं 5-5 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित कराया।