अनिल देशमुख को सर्वोच्च राहत, अब कर सकेंगे ऐसा!

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने देशमुख पर परमबीर सिंह की ओर से लगाए गए आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ देशमुख ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

143

सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को जमानत पर जल्द सुनवाई के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि उच्च न्यायालय जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई कर निपटारा करेगा।

ये भी पढ़ें – टाटा 407 के साथ ऐसे दबोचे गए 5 क्रूर गौ तस्कर, छुड़ाए गए 9 गोवंश

सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अप्रैल को देशमुख के खिलाफ जांच सीबीआई से वापस ले कर एसआईटी को सौंपने की महाराष्ट्र सरकार की मांग खारिज कर दी थी। राज्य सरकार की दलील थी कि सीबीआई निदेशक एसके जायसवाल राज्य के डीजीपी रह चुके हैं। इसलिए, उनके नेतृत्व में हो रही जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती।

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने देशमुख पर परमबीर सिंह की ओर से लगाए गए आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ देशमुख ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.