जगन्नाथ मंदिर में अवैध निर्माण मामलाः सर्वोच्च फैसला सुरक्षित

एंशियंट मॉनुमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेंस एक्ट की धारा 20 के तहत सौ मीटर के दायरे में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है।

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सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सीमा कोहली की अध्यक्षता वाली बेंच ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर में कथित अवैध अतिक्रमण और निर्माण के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुरक्षित रखा है।

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एक्ट की धारा 20 का उल्लंघन
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि ओडिशा सरकार जगन्नाथ मंदिर के चारों तरफ अनधिकृत रूप से निर्माण कार्य कराकर अतिक्रमण कर रही है। ओडिशा सरकार ने एंशियंट मॉनुमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेंस एक्ट की धारा 20 का उल्लंघन किया है। इस कानून के तहत सौ मीटर के दायरे में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है।

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