अनिल देशमुख और नवाब मलिक नहीं कर सकेंगे राज्यसभा चुनाव में मतदान, याचिका खारिज

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने विशेष कोर्ट के इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। हालांकि उच्च न्यायालय ने अभी तक सुनवाई का वक्त तय नहीं किया है।

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मुंबई की विशेष कोर्ट ने जेल में बंद पूर्व मंत्री अनिल देशमुख और मंत्री नवाब मलिक की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें दोनों नेताओं ने राज्यसभा चुनाव में मतदान करने की अनुमति मांगी थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने विशेष कोर्ट के इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। हालांकि उच्च न्यायालय ने अभी तक सुनवाई का वक्त तय नहीं किया है।

जेल में बंद पूर्व मंत्री अनिल देशमुख और मंत्री नवाब मलिक ने राज्यसभा चुनाव में मतदान करने की अनुमति देने के लिए विशेष कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिस पर 8 जून को जज आरएन रोकड़े के समक्ष सुनवाई हुई थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील अनिल सिंह ने इस याचिका का कड़ा विरोध किया था, जबकि आवेदकों के वकील अमित शाह ने अनिल देशमुख और नवाब मलिक को राज्यसभा चुनाव में मतदान की अनुमति दिए जाने की मांग की थी।

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इसके बाद जज ने अपना निर्णय 9 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। आज जज आरएन रोकड़े ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि अनिल देशमुख और नवाब मलिक को राज्यसभा चुनाव में मतदान की अनुमति नहीं दी जा सकती है और उन्होंने इस याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर विशेष कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। राज्यसभा का चुनाव कल 10 जून को होने वाला है, लेकिन उच्च न्यायालय ने अभी तक सुनवाई का वक्त तय नहीं किया है।

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