मध्य जिले के जामा मस्जिद पर 10 जून को हुए प्रदर्शन के मामले में दर्ज एफआईआर में पुलिस ने आईपीसी की धारा 153ए को भी जोड़ा है। इस मामले में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे पांच आरोपितों की पहचान सीसीटीवी फुटेज एवं वहां बनाये गए वीडियो से की थी।
पुलिस ने दो आरोपितों को किया गिरफ्तार
उक्त मामले में पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान 161 कटरा गोकुल शाह, जामा मस्जिद निवासी मोहम्मद नदीम (43) और गली शंकर, तुर्कमान गेट निवासी फहीम (37) के रूप में हुई है। वहीं तीन अन्य आरोपितों की तलाश चल रही है। प्रदर्शन में शामिल अन्य आरोपितों की पहचान के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।
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नूपुर शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी
जानकारी के अनुसार 10 जून की दोपहर जामा मस्जिद पर जुम्मे की नमाज पढ़ी गई थी। इस नमाज के बाद वहां मौजूद कुछ लोग बाहर सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे। इन प्रदर्शनकारियों ने भाजपा से सस्पेंड की गई नेता नूपुर शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उसकी गिरफ्तारी की मांग की। करीब 20 मिनट तक यहां पर प्रदर्शन किया गया जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सड़क को खाली कराया। प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया गया था।
इस पूरे मामले में मध्य जिला डीसीपी श्वेता चौहान ने कानूनी कार्रवाई की बात कही थी। इसे लेकर उन्होंने आईपीसी की धारा 188 के तहत एफआईआर भी दर्ज की
पांच आरोपियों की पहचान
डीसीपी श्वेता चौहान ने बताया कि इस मामले में पांच आरोपितों की पहचान 11 जून को कर ली गई थी। इनकी तलाश में पुलिस टीम ने दबिश दी और दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। इनके अलावा अन्य आरोपित की पहचान के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं। इस एफआईआर में दो समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के चलते आईपीसी की धारा 153ए को भी जोड़ा गया है।
उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस पोस्टर बनाने वाले लोगों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। इसे छापने वाले के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। पुलिस अपने मुखबिरों से भी इस प्रदर्शन को लेकर जानकारी जुटा रही है।
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