देशमुख-मलिक की उस याचिका पर सुनवाई टली, न्यायालय ने दी नई तारीख

महाराष्ट्र में विधान परिषद की दस सीटों के लिए निर्वाचन है। जिसके लिए हिरासत में बंद नेताओं ने याचिका दायर की है।

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बाम्बे उच्च न्यायालय में महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में मतदान की अनुमति के लिए दाखिल पूर्व मंत्री अनिल देशमुख और मंत्री नवाब मलिक की याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई है। न्यायालय ने इस प्रकरण को 16 जून तक के लिए टाल दिया है।

अनिल देशमुख तथा नवाब मलिक ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर 20 जून को होने वाले विधानपरिषद चुनाव में मतदान की अनुमति मांगी है। इस याचिका पर सुनवाई बुधवार को न्यायाधीश एन.जमादार की कोर्ट में होने वाली थी लेकिन, उन्होंने बुधवार को सुनवाई के लिए ज्यादा मामलों को देखते हुए इसे अगले के लिए टाल दिया है।

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राज्यसभा चुनाव में मतदान की अनुमति के लिए भी अनिल देशमुख तथा नवाब मलिक ने मुंबई की विशेष कोर्ट में अनुमति मांगी थी, जिसे विशेष कोर्ट ने नामंजूर कर दिया था। इसके बाद दोनों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की जिसे भी हाईकोर्ट ने नामंजूर कर दिया। अब अनिल देशमुख तथा नवाब मलिक ने विधान परिषद चुनाव में मतदान के लिए हाईकोर्ट से अनुमति मांगी है। दोनों नेताओं को मनी लॉड्रिंग मामले में गिरफ्तार करके मुंबई के आर्थर रोड जेल में रखा गया है।

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