महाविकास आघाड़ी सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक और पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों विधायकों को राज्य सरकार के विश्वास प्रस्ताव में मतदान करने की अनुमति मिल गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों को प्रवर्तन निदेशालय की सुरक्षा में लाने-ले जाने का आदेश दिया है।
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अनिल देशमुख और नवाब मलिक को इसके पहले राज्यसभा चुनाव और विधान परिषद चुनाव में मतदान की अनुमति नहीं मिली थी। परंतु, सरकार के बहुमत सिद्ध करने के प्रस्ताव में मतदान के लिए जब अनुमति मांगी गई तो, सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए अनुमति दे दी है कि, दोनों ही विधायक हैं और उन्हें अपने मतदान का अधिकार है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि, दोनों नेताओं प्रवर्तन निदेशालय द्वारा ले जाया जाएगा और मतदान के तत्काल बाद वापस हिरासत में भेज दिया जाएगा।
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