जौहर यूनिवर्सिटी प्रकरण में आजम खान को राहत नहीं, इस तरह बढ़ रही हैं मुश्किलें

जौहर यूनिवर्सिटी मामले में आजम के खिलाफ ईडी ने वर्ष 2019 के अगस्त माह में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सपा विधायक आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम से जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में पूछताछ करेगी।

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विभागीय सूत्रों के मुताबिक, जौहर यूनिवर्सिटी मामले में आजम के खिलाफ ईडी ने वर्ष 2019 के अगस्त माह में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।

इडी ने दिया है ये आदर्श
इसी मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने तीनों को 15 जुलाई या इससे पहले अगल-अलग तिथियों में लखनऊ स्थित जोनल मुख्यालय में पेश होने का निर्देश दिया है। इससे पहले ईडी की दो सदस्यीय टीम ने उस वक्त भी आजम से पूछताछ की थी, जब वे सीतापुर जेल में बंद थे। हाल ही में वे जेल से रिहा हुए हैं और उन्होंने रामपुर लोकसभा चुनाव में काफी सक्रियता दिखाई थी, हालांकि यहां से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर उनकी मेहनत और उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

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