आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक पर लगाया 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना! जानिये, क्या है मामला

कोटक महिंद्रा के अलावा रिजर्व बैंक ने सहकारी क्षेत्र के चार बैंकों, जिसमें नवजीवन कोऑपरेटिव बैंक, बलंगीर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, ढाकुरिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कोलकाता और पलानी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर जुर्माना लगाया है।

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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने कोटक महिंद्रा बैंक पर एक करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। साथ ही आरबीआई ने चार सहकारी बैंकों पर भी जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

आरबीआई ने बताया कि कोटक महिंद्रा बैंक और अन्य चार सहकारी बैंकों पर नियामकीय अनुपालन में कोताही बरतने पर यह जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक कोटक महिंद्रा बैंक पर 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

इन बैंकों पर भी जुर्माना
इसके अलावा रिजर्व बैंक ने सहकारी क्षेत्र के चार बैंकों, जिसमें नवजीवन कोऑपरेटिव बैंक, बलंगीर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, ढाकुरिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कोलकाता और पलानी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने इन सभी बैंकों पर एक लाख रुपये से लेकर दो लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया है।

यह है कारण
उल्लेखनीय है कि बैंक नियामक रिजर्व बैंक ने साफ किया कि इन बैंकों पर जुर्माना लगाने का फैसला नियामकीय अनुपालन में हुई गड़बड़ियों पर आधारित है, जो इन बैंकों के अपने ग्राहकों के साथ समझौते या किसी भी लेन-देन की वैधता पर सवाल नहीं खड़ा करता है।

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