जुबैर को दिल्ली के मामले में जमानत नहीं, अब इस तिथि को होगी सुनवाई

ऑल्ट न्यूज के जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भी एफआईआर दर्ज किया गया है। ये एफआईआर तीन संतों तो हेटमोंगर बताकर ट्वीट करने के मामले में दर्ज किया गया है।

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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने फैक्ट चेक से जुड़ी वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने दिल्ली में दर्ज एफआईआर के मामले में सुनवाई टाल दी। कोर्ट ने जमानत याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया।

इससे पहले दिल्ली में दर्ज एफआईआर के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट के चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने जुबैर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।

जुबैर को 27 जून को गिरफ्तार किया गया था। जुबैर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। धार्मिक भावनाएं भड़काने के अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जुबैर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 201 और एफसीआरए की धारा 35 की धाराओं को भी जोड़ा है।

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जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भी एफआईआर दर्ज किया गया है। ये एफआईआर तीन संतों तो हेटमोंगर बताकर ट्वीट करने के मामले में दर्ज किया गया है। सीतापुर में दर्ज एफआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को जुबैर को पांच दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। सीतापुर के अलावा यूपी में ही जुबैर के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है।

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