शिंदे सरकार का बड़ा उपहारः पेट्रोल 5 और डीजल 3 रुपए सस्ता

एकनाथ शिंदे सरकार ने कैबिनेट की बैठक में बड़ा निर्णय लेते हुए पेट्रोल पर पांच रुपए और डीजल पर तीन रुपए टैक्स कटौती करने का निर्णय लिया है।

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महाराष्ट्र के वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली है। एकनाथ शिंदे सरकार ने कैबिनेट की बैठक में बड़ा निर्णय लेते हुए पेट्रोल पर पांच रुपए और डीजल पर तीन रुपए टैक्स कटौती करने का निर्णय लिया है। शिंदे-फडणवीस सरकार का यह निर्णय प्रदेश के लोगों के लिए किसी उपहार से कम नहीं है।

सरकार का यह निर्णय 14 जुलाई की आधी रात से लागू हो जाएगा। इसका मतलब 15 जुलाई से प्रदेश में पेट्रोल-डीजल सस्ता मिलने लगेगा।

कैबिनेट बैठक में लिए गए कई निर्णय
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में 14 जुलाई को कैबिनेट की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और फैसले लिए गए। इसमें आम लोगों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर टैक्स कम कर दिया है और इस फैसले से अब पेट्रोल-डीजल के दाम कम होने वाले हैं।

यह आम आदमी की सरकार
इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में सरकार ने जनहित में कई फैसले लिए हैं। यह आम आदमी की सरकार है। समाज के सभी तबके के लोगों को न्याय दिलाने का कार्य हमारे माध्यम से होगा। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि हमने पेट्रोल और डीजल पर राज्य सरकार के टैक्स को कम करने का फैसला किया है।

पेट्रोल-डीजल पर टैक्स में कटौती
केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर करों को कम करने के निर्णय के बाद, राज्य सरकारों से भी करों को कम करने का आग्रह किया गया था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इसी के अनुरूप महाराष्ट्र राज्य सरकार ने फैसला लिया है और पेट्रोल पर 5 रुपये तथा डीजल पर 3 रुपये कर कम करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि कैबिनेट की बैठक में सभी की सहमति से यह फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि इससे पेट्रोल-डीजल के दाम काफी कम होंगे और आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

प्रत्यक्ष चुनाव का अधिनिर्णय
इसके साथ ही शिंदे ने कहा कि राज्य में नगर परिषदों और महानगरपालिकाओं के महापौरों के चुनाव सीधे कराए जाएंगे। साथ ही, राज्य में ग्राम पंचायतों के सरपंच सीधे ग्राम पंचायतों से चुने जाएंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि इस उद्देश्य के लिए महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम 1958 की संबंधित धाराओं में संशोधन किया गया है।

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