दिल्ली केसः ऑल्ट न्यूज के जुबैर को आगे भी जेल या मिलेगी बेल? आएगा फैसला

जुबैर को 27 जून को गिरफ्तार किया गया था। उसपर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है।

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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट का सेशंस कोर्ट फैक्ट चेक से जुड़ी वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के संस्थापक मोहम्मद जुबैर की दिल्ली में दर्ज एफआईआर के मामले में दायर जमानत याचिका पर 15 जुलाई को फैसला सुनाएगा। एडिशनल सेशंस जज देवेंद्र कुमार जांगला ने 14 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुनवाई के दौरान जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा था कि जुबैर के जिस ट्वीट को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है, वह 1983 में बनी फिल्म ‘किसी से ना कहना’ से ली गई है। 2 जुलाई को दिल्ली में दर्ज एफआईआर के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट के चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

27 जून को किया गया था गिरफ्तार
जुबैर को 27 जून को गिरफ्तार किया गया था। उसपर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। धार्मिक भावनाएं भड़काने के अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 201 और एफसीआरए की धारा 35 को भी जोड़ा है।

उत्तर प्रदेश में भी दर्ज है केस
जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भी एफआईआर दर्ज है। यह एफआईआर तीन संतों को हेटमोंगर बताकर ट्वीट करने के मामले में है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई को जुबैर को अगले आदेश तक के लिए अंतरिम जमानत दे चुका है। जुबेर के खिलाफ यूपी में ही एक और एफआईआर दर्ज है।

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