दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली यूनिवर्सिटी और सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिले को लेकर विवाद पर सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। 06 जुलाई को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हलफनामा दाखिल किया था।
यह है विवाद
इसमें कहा गया था कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज को भी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेट टेस्ट (सीयुईटी) के तहत ही दाखिला की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकार करना होगा। यह निर्विवाद कानून है कि अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान अनारक्षित सीटों पर अपनी मर्जी से छात्रों का दाखिला नहीं कर सकते।
दो याचिकाएं दायर
उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट में सेंट स्टीफेंस और दिल्ली यूनिवर्सिटी के विवाद को लेकर दो याचिकाएं दायर की गई हैं। एक याचिका सेंट स्टीफेंस कॉलेज और दूसरी लॉ स्टूडेंट मोनिका पोद्दार ने दायर की है। सेंट स्टीफेंस ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के आदेश को चुनौती दी है। इस आदेश में कॉलेज में दाखिला कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) से ही करने को कहा गया है। मोनिका ने याचिका में डीयू और सेंट स्टीफेंस कॉलेज के बीच हर साल एडमिशन को लेकर पैदा होने वाले विवाद का जिक्र किया है।
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मोनिका का आरोप
मोनिका ने कहा है कि इंटरव्यू के दौरान चयन समिति का संतोष के आधार पर मार्क्स देना भेदभावपूर्ण है। आमतौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला बारहवीं कक्षा में मिले अंकों के आधार पर होता है। सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिले के लिए अलग से इंटरव्यू करना विभेद को जन्म देता है।