किसान आंदोलन में तलवार से हमला करने वाले निहंग को दस साल की सजा

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने कुंडली में किसान आंदोलन के दौरान युवक पर तलवार से हमला करने के मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए आरोपी निहंग को दोषी करार दिया है। अदालत ने दस साल की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर नौ महीने की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

ये था प्रकरण
गांव कुंडली निवासी शेखर (21) ने 12 अप्रैल 2021 को कुंडली थाना पुलिस को बताया था कि वह टीडीआई माल में मजदूरी का करता है। वह 12 अप्रैल, 2021 को दोपहर एक बजे खाना खाने के बाद अपने दोस्त के साथ बाइक से प्याऊ मनियारी के कट से एचएसआईआईडीसी की ओर जाने लगे तो वह धरने वाले कैंप के पास से होकर निकल रहे थे। कुछ निहंग सिखों की पुलिस कर्मियों से बहस चल रही थी। जिस कारण रास्ता बंद था। सन्नी एक किनारे से बाइक निकालने का प्रयास करने लगा तो एक नीले कपड़े पहने सिख युवक के साथ रास्ते को लेकर विवाद हो गया था। वह हाथ में तलवार हुए थे। अपनी पहचान पंजाब के अमृतसर के गांव सुल्तान विंड निवासी मनप्रीत के रूप में दी थी।

तलवार से हमला किया शेखर ने सिर को बचाने के लिए हाथ ऊपर कर वार को रोकने का प्रयास किया था। इससे शेखर की कलाई पर तलवार लग गई। सरदार युवक ने दूसरा वार करने के लिए तलवार उठाई तो उसने उसे पकड़ लिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी की पहचान दिल्ली के गोविंदपुरी की गली नंबर 13 निवासी मनप्रीत के रूप में हुई थी। पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया था, जहां अदालत के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया था।

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सरकारी अधिवक्ता मीना ने बताया कि मामले में एएसजे अजय पराशर की अदालत ने आरोपी निहंग मनप्रीत को दोषी करार दिया। मंगलवार को मामले में फैसला सुनाते हुए उन्होंने दोषी को दस साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना व 506 में तीन साल की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर नौ माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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