एंबुलेंस को रास्ता नहीं दिया तो खैर नहीं! जानिये, नये मोटर व्हीकल एक्ट में क्या है प्रावधान

130

देश की राजधानी की सड़कों अगर आप आपातकालीन वाहनों खासतौर से एंबुलेंस और फायर जैसे वाहनों को साइड नहीं देते हैं तो अपनी ये आदत बिल्कुल छोड़ दें, नहीं तो आपके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। जी हां, रास्ता नहीं देने वाले ऐसे वाहन चालकों से पुलिस अब सख्ती से निपटेगी। स्पेशल कमिश्नर लीगल अफेयर्स एवं लाइसेंसिंग संजय सिंह ने ट्वीट कर लोगों से ऐसे वाहनों को रास्ता देने की अपील की है। साथ ही ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ 10 हजार रुपये का चालान काटे जाने को लेकर चेताया भी है।

नए मोटर व्हीकल एक्ट में है ये प्रावधान
नए मोटर व्हीकल एक्ट में 10 हजर रूपये जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माने की राशि को पहले के मुकाबले बढ़ाया गया है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर आपने वाहन चलाते समय एंबुलेंस की आवाज नहीं सुनी और उसका रास्ता रोकने या उसे ओवरटेक करने की कोशिश की तो नियम के अनुसार अब आपके ऊपर सीधा 10,000 रुपए का जुर्माना तय किया गया है। ऐसे में जरूरी है कि आप सड़क पर चलते समय एंबुलेंस या किसी आपातकालीन व्हीकल की आवाज जैसे ही सुनें आप तुरंत उसे रास्ता देने के लिए किनारे हट जाएं।

ट्रैफिक हेल्पलाइन में करें शिकायत
अगर कोई आपातकालीन वाहन को रास्ता नहीं देता है तो कर सकते हैं इमजेंसी रिस्पांस नंबर और ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन में शिकायत।

ट्रैफिक हेल्पलाइन:–25844444/ 1095
इमरजेंसी रिस्पांस नंबर:- 112/ 100

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.