प्लास्टिक के राष्ट्र्र्रध्वज की ब्रिकी रोकने की मांग, हिन्दू जनजागृति समिति के सदस्य कमिश्नर से मिले

मुंबई उच्च न्यायालय के आदेशानुसार राष्ट्रध्वज का अपमान रोकने के लिए प्रशासन को कार्यवाही करनी चाहिए।

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प्लास्टिक के राष्ट्र्र्रध्वज, तिरंगा से बने मास्क, टी शर्ट की बिक्री रोकने की मांग को लेकर 26 जुलाई को हिन्दू जनजागृति समिति का एक प्रतिनिधि मंडल वाराणसी परिक्षेत्र के कमिश्नर दीपक अग्रवाल, एडिशनल सीपी (अपर पुलिस आयुक्त अपराध व मुख्यालय) संतोष कुमार सिंह से मिला।

समिति के सदस्यों ने अपनी मांगों का ज्ञापन अफसरों को सौंप कर कहा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को ये राष्ट्रध्वज अभिमान के साथ दिखाए जाते हैं। परंतु उसी दिन कागज/प्लास्टिक के छोटे-छोटे राष्ट्र्र्रध्वज सडकों, कचरे और नालों में फटी हुई अवस्था में पड़े मिलते हैं । यह राष्ट्रध्वज का अपमान है। मुंबई उच्च न्यायालय के आदेशानुसार राष्ट्रध्वज का अपमान रोकने के लिए प्रशासन को कार्यवाही करनी चाहिए। सदस्यों ने कहा कि दुकानों में तथा ऑनलाइन वेब साईट पर तिरंगे के रंग के मास्क, टी-शर्ट आदि का विक्रय

होते हुए दिखाई देता है । यह ‘राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971’ का उल्लंघन है । ऐसे में इसपर प्रभावी कार्यवाही की जरूरत है।

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सदस्यों ने लोगों से अनुरोध किया कि 15 अगस्त और 26 जनवरी पर प्लास्टिक के राष्ट्र्र्रध्वज न खरीदे। राष्ट्रध्वज का अपमान रोकने के लिए आगे आये। प्रतिनिधि मंडल में अधिवक्ता विनय कुमार जायसवाल, अधिवक्ता दीप दर्शन, अधिवक्ता संजीवन यादव, अधिवक्ता अरुण मौर्या, हिन्दू जनजागृति समिति के राजन केसरी, प्रेम प्रकाश कुमार आदि शामिल रहे।

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