सर्वोच्च न्यायालय 29 जुलाई को मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो रेल से जुड़े निर्माण के लिए पेड़ काटने के मामले पर सुनवाई करेगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी।
28 जुलाई को वकील गोपाल शंकरनारायण ने कहा था कि 2019 में आए कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। 27 जुलाई को चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष लिस्ट करने का आदेश दिया था।
2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने पेड़ों की कटाई पर लगा दी थी रोक
7 अक्टूबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने आरे फॉरेस्ट में पेड़ों को काटने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि आरे फॉरेस्ट में यथास्थिति बहाल की जाए। पेड़ों को काटना तत्काल रोका जाए। कोर्ट ने कहा था कि पौधों के जीवित बचने की दर का विश्लेषण किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों को काटने का विरोध करने के दौरान गिरफ्तार सभी लोगों को रिहा करने का आदेश दिया था।