मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे को बेल या जेल? दिल्ली उच्च न्यायालय में होगी सुनवाई

मामले में ईडी ने संजय पांडे और रवि नारायण के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले की सीबीआई भी जांच कर रही है।

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दिल्ली उच्च न्यायालय 16 अगस्त को एनएसई फोन टैपिंग मामले के आरोपित और मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर संजय पांडे की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच सुनवाई करेगी। पांडे ने ट्रायल कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने बाद दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 4 अगस्त को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने संजय पांडे की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पांडे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

सीबीआई कर रही है जांच
इस मामले में ईडी ने संजय पांडे और रवि नारायण के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले की सीबीआई भी जांच कर रही है। सीबीआई ने जांच के दौरान संजय पांडे से जुड़ी एक फर्म आईसेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के परिसर से कुछ बिल की रसीदें, रिकार्डिंग के नमूने , रिकार्डिंग के मूल टेप और सर्वर के साथ-साथ दो लैपटॉप बरामद किए थे।

ये है आरोप
संजय पांडे पर आरोप है कि उन्होंने 4 करोड़ 54 लाख रुपये लेकर चित्रा की मदद करने के लिए एमटीएनएल के फोन टेप किए थे।

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