इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रशासक कमेटी पर सर्वोच्च रोक, इस तिथि को होगी अगली सुनवाई

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 16 अगस्त को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का कामकाज देखने के लिए तीन प्रशासकों को नियुक्त किया था।

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सर्वोच्च न्यायालय ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का कामकाज संभालने के लिए प्रशासक नियुक्त करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने तीन सदस्यीय प्रशासक कमेटी को नियुक्त किया था। चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की याचिका पर नोटिस जारी किया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी।

कोर्ट ने 18 अगस्त को तीन प्रशासकों को नियुक्त करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। सुनवाई के दौरान इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया था कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक महासंघ इसे बाहरी हस्तक्षेप की तरह देखते हुए उसकी मान्यता रद्द कर सकता है। उन्होंने कहा था कि यह एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मसला है।

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तीन प्रशासक नियुक्त
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 16 अगस्त को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का कामकाज देखने के लिए तीन प्रशासकों को नियुक्त किया था। प्रशासकों की कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अनिल आर दवे, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी और पूर्व विदेश सचिव विकास स्वरूप के नाम शामिल थे।

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