महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मई महीने में आयोजित पार्टी की एक बैठक में नियमों के उल्लंघन के आरोप में पुलिस ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे के विरुद्ध जिला न्यायालय में चार्जशीट पेश की। राज ठाकरे पर आरोप है कि उन्होंने जनसभा में निर्धारित संख्या से ज्यादा भीड़ इकट्ठी की थी। इसके अलावा उन पर अन्य आरोप भी हैं।
राज ठाकरे पर ये हैं आरोप
महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान राज ठाकरे ने एक मई को औरंगाबाद स्थित मराठवाड़ा सांस्कृतिक बोर्ड के मैदान में पार्टी की बैठक की थी। शुरुआत में पुलिस ने इस बैठक की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। इस वजह से मनसे आक्रामक हो गई थी। अंतिम समय में पुलिस ने 16 शर्तों के साथ बैठक की सशर्त अनुमति दी थी। पर, राज ठाकरे पर आरोप है कि उन्होंने इन सभी शर्तों का उल्लंघन किया और मनसे के हजारों कार्यकर्ताओं को बैठक में इकट्ठा किया। इस बैठक के बाद पुलिस ने राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद शहर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था। राज ठाकरे के भाषण की भी जांच की थी। साइबर पुलिस ने राज ठाकरे के भाषण की फुटेज चेक की और रिपोर्ट राज्य गृह मंत्रालय को भेजी।
गृह मंत्रालय में दिया था मामला दर्ज करने का आदेश
गृह मंत्रालय में चर्चा के बाद राज ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया था। इसी के तहत औरंगाबाद सिटी थाने में मामला दर्ज किया गया। उसके बाद पुलिस ने राज ठाकरे के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।