फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और अभिनेता सोनू सूद को अलगअलग मामलों में फिलहाल राहत मिल गई है। बॉलीवुड में मुसलमानों के वर्चस्व को खत्म करने के कंगना के बयान को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में गिरफ्तार न करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश मे कहा है कि 25 जनवरी तक कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को गिरफ्तार नहीं किया जाए।
बांद्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज
कंगना के खिलाफ बांद्रा पुलिस स्टेशन में उनकी टिप्पणी से मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचने का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की सुनवाई बॉम्बें हाई कोर्ट में की गई। 8 जनवरी को कंगना से बांद्रा पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज कराया था। उसके बाद कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही कंगना को पुलिस को सहयोग करने की हिदायत दी गई थी। बता दें कि इस दौरान कंगना से तीन घंटे तक पूछताछ की गई थी।
Bombay High Court extends protection to actor Kangana Ranaut from arrest till January 25, in connection with a sedition case. (File pic) pic.twitter.com/dWGdI2b10B
— ANI (@ANI) January 11, 2021
ये है मामला
बता दें कि बॉलीवुड में मुसलमानों के वर्चस्व को लेकर कंगना ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि झांसी की रानी के जीवन पर आधारित फिल्म बनाकर मैंने फिल्म इंडस्ट्री में मुसलमानों के वर्चस्व को खत्म कर दिया। उनके इस बयान पर मुन्ना वराली और साहिल अशरफ सैय्यद ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया था।
सोनू सूद को भी राहत
कंगना के साथ ही अभिनेता सोनू सूद को भी जुहू स्थित छह मंजली इमारत को अवैध रुप से होटल में बदलने के मामले में कोर्ट ने राहत दे दी है। कोर्ट ने 13 जनवरी तक इस मामले में किसी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
Bombay High Court adjourns hearing in a case related to BMC issuing notice to actor Sonu Sood for illegal construction at his residence, till January 13. The Court has also granted protection to the actor from any coercive action till January 13.
— ANI (@ANI) January 11, 2021
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बता दें कि इस मामले में मुंबई महानगरापालिका ने उनके खिलाफ एमआरटीपी के तहत कार्रवाई करने की मांग करते हुए जुहू पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है।
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