जम्मू कश्मीर में 1990 से 2003 के बीच हिंदू और सिखों के नरसंहार की एसआईटी जांच व विस्थापितों के पुनर्वास की मांग पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता संस्था से कहा कि वह केंद्र सरकार को इसके लिए ज्ञापन दे।
याचिका ‘वी द सिटीजन्स’ नामक संस्था ने दायर किया था। याचिका में आतंकवाद के दौर में कश्मीर छोड़ने वाले हिन्दुओं और सिखों के पुनर्वास की भी मांग की गई थी।
इससे पहले 2017 में भी सुप्रीम कोर्ट ने ‘रूट्स इन कश्मीर’ नाम की संस्था की ऐसी ही याचिका सुनने से मना किया था। तब कोर्ट ने कहा था कि 1990 में हुए नरसंहार के इतने साल बाद सबूत जुटाना संभव नहीं होगा।
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