ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा मामले में सुनवाई हुई। ईडी की विशेष अदालत ने उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने से इंकार कर दिया है। अभिषेक झा ने ईडी के विशेष कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने की मांग को लेकर 205 के तहत याचिका दाखिल की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है।
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उल्लेखनीय है कि ईडी ने पांच मई को पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद ईडी ने पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह को गिरफ्तार किया था। ईडी ने छापेमारी के दौरान सुमन सिंह के आवास और कार्यालय से 19.31 करोड़ रुपये नकद बरामद किये थे। मामले में ईडी की ओर से चार्जशीट दाखिल किया गया था।
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