शिवसेना किसकी? संविधान बेंच इस तिथि को करेगी सुनवाई

23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना का मामला पांच जजों की संविधान बेंच को सौंपा था।

137

सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान बेंच शिवसेना के मामले की सुनवाई 27 सितंबर को करेगी। 7 सितंबर को सुनवाई के दौरान संविधान बेंच से एकनाथ शिंदे गुट की ओर से वकील नीरज किशन कौल ने कहा कि निर्वाचन आयोग को फैसला लेने दीजिए। इस पर उद्धव गुट की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 3 अगस्त को तीन सदस्यीय बेंच ने निर्वाचन आयोग को कोई भी फैसला लेने पर रोक लगा दी थी।

उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अयोग्य करार दिए गए सदस्य निर्वाचन आयोग नहीं जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से वकील अरविंद दातार ने कहा कि अगर कोई शिकायत निर्वाचन आयोग के पास आती है तो उस पर फैसला लेने के लिए बाध्य है। तब कोर्ट ने कहा कि आज हम कोई आदेश नहीं देंगे। हम 27 सितंबर को सुनवाई करेंगे।

बेंच में शामिल हैं ये जस्टिस
संविधान बेंच में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस एम आर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हीमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल हैं।

23 अगस्त को हुई थी सुनवाई
उल्लेखनीय है कि 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना का मामला पांच जजों की संविधान बेंच को सौंपा था। तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने कहा था कि संविधान बेंच तय करेगी कि क्या स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव लंबित हो तो वह अयोग्यता पर सुनवाई कर सकते हैं। पार्टियों के आंतरिक लोकतंत्र और उसमें चुनाव आयोग की भूमिका पर भी संविधान बेंच विचार करे।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.