मनी लाउंड्रिंग मामलाः ‘आप’ के सत्येंद्र को जेल या बेल? याचिका पर होगी सुनवाई

27 जुलाई को ईडी ने सत्येंद्र जैन सहित छह लोगों और चार कंपनियों को आरोपी बनाया है।

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 दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में 8 सितंबर मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपित और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। स्पेशल जज गीतांजलि गोयल जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगी।

23 अगस्त को कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को नियमित जमानत दी थी। 29 जुलाई को कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 29 जुलाई को कोर्ट ने इस मामले के आरोपित अजीत प्रसाद और सुनील कुमार जैन को अंतरिम जमानत दी थी।

इस तरह चली सुनवाई
-चार्जशीट पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि ईडी जिन तीन कंपनियों का नाम ले रही उस कंपनी के सत्येंद्र जैन डायरेक्टर ही नहीं हैं तो आपने उन्हें आरोपी कैसे बनाया। कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि क्या ईडी इस तरीके से काम करती है। कोर्ट ने कहा था कि फोटो कॉपी को वैध साक्ष्य नहीं माना जा सकता है।

-27 जुलाई को ईडी ने सत्येंद्र जैन समेत छह लोगों और चार कंपनियों को आरोपी बनाया है। ईडी ने चार्जशीट में जिन्हें आरोपी बनाया है, उनमें सत्येंद्र जैन, सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन, सत्येंद्र जैन के करीबी वैभव जैन, अंकुश जैन, सुनील कुमार जैन, अजित कुमार जैन के अलावा अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड और जेजे आइडियल के नाम शामिल हैं। इस मामले में सत्येंद्र जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन पहले से न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले में सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया गया था। जबकि वैभव जैन और अंकुश जैन को 1 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था।

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-ईडी के मुताबिक इस मामले में कैश दिल्ली में दिया गया। ये कैश कोलकाता में हवाला के जरिये एंट्री ऑपरेटर्स तक पहुंची। ये एंट्री ऑपरेटर्स कंपनियों में शेयर खरीद कर निवेश करते थे। ये फर्जी कंपनियां थी। इन फर्जी कंपनियों में निवेश कर काला धन को सफेद बनाया जा रहा था। पैसों से जमीन खरीदने का काम किया गया। प्रयास नामक एनजीओ के जरिये कृषि भूमि खरीदी गई।

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