उद्धव ठाकरे को नहीं मिली संजय राऊत से मिलने की अनुमति, जेलर ने बताया कानून

संजय राऊत को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गोरेगांव में पत्राचाल घोटाला मामले में मनी लॉड्रिंग के तहत गिरफ्तार किया है।

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शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को जेल में बंद राज्यसभा के सदस्य संजय राऊत से मिलने की अनुमति आर्थर रोड जेल प्रशासन ने नहीं दी। जेल प्रशासन ने उद्धव ठाकरे को इस संबंध में कोर्ट से अनुमति लेने के लिए कहा है। इससे पहले जेल प्रशासन अन्य शिवसेना नेताओं को संजय राऊत से मिलने नहीं दिया था।

शिवसेना सूत्रों के अनुसार उद्धव ठाकरे आर्थर रोड में जाकर शिवसेना नेता संजय राऊत से मुलाकात करना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने शिवसेना की ओर से आर्थर रोड जेल प्रशासन को पत्र भेजा था। बुधवार को आर्थर रोड जेल प्रशासन ने उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर कहा कि जेल में कैदियों को सिर्फ उनके रिश्तेदारों से तय समय में मिलने की अनुमति दी जाती है। रिश्तेदारों से अतिरिक्त अगर कोई किसी भी कैदी से मिलना चाहता है तो उसे कोर्ट की अनुमति लेनी पड़ती है। जेल प्रशासन ने जेल नियमों का हवाला देते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे को कोर्ट में इस बाबत अनुमति मांगनी चाहिए।

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दरअसल संजय राऊत को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गोरेगांव में पत्राचाल घोटाला मामले में मनी लॉड्रिंग के तहत गिरफ्तार किया है। इस मामले में राऊत इस समय 19 सितंबर तक न्यायिक कस्टडी में हैं और उन्हें मुंबई के आर्थर रोड जेल में रखा गया है। संजय राऊत से मिलने का प्रयास इससे पहले शिवसेना के सांसदों ने किया था, जिसे जेल प्रशासन नामंजूर कर चुका है।

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