भर्ती घोटालाः सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से तमिलनाडु सरकार के मंत्री सेंथिल बालाजी की बढ़ीं मुश्किलें

कोर्ट ने बालाजी के खिलाफ आपराधिक केस रद्द करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए ये आदेश दिया है।

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सर्वोच्च न्यायालय ने भर्ती घोटाला मामले में डीएमके विधायक सेंथिल बालाजी पर आपराधिक केस को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने बालाजी के खिलाफ आपराधिक केस रद्द करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए ये आदेश दिया है। जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।

सेंथिल बालाजी फिलहाल तमिलनाडु की डीएमके सरकार में बिजली मंत्री हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने बालाजी के खिलाफ ये कहते हुए आपराधिक केस रद्द करने का आदेश दिया था कि शिकायतकर्ताओं ने सुलह कर लिया था। ये मामला 2011 से 2015 का है जब बालाजी परिवहन मंत्री थे।

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लोगों के साथ किया फर्जीवाड़ा 
आरोप है कि बालाजी के निजी सहायक षणमुगम ने शिकायतकर्ताओं से परिवहन विभाग में नियुक्ति कराने के लिए 40 लाख रुपए बालाजी के सामने रिश्वत लिए थे। बालाजी ने शिकायतकर्ताओं को नौकरी का भरोसा दिया था लेकिन जब चयन सूची आई तो उसमें शिकायतकर्ताओं का नाम नहीं था। इस मामले की जब शिकायत की गई तो पता चला कि ऐसे 14 और लोगों के साथ फर्जीवाड़ा किया गया था।

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