गोवाः कर्लिस रेस्टोरेंट को गिराने पर सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई रोक, इस तिथि को होगी अगली सुनवाई

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के मामले में रेस्टोरेंट को गिराने का आदेश दिया था।

127

सर्वोच्च न्यायालय ने सोनाली फोगाट हत्या मामले से चर्चा में आए गोवा के कर्लिस रेस्टोरेंट को गिराने पर रोक लगा दी है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के मामले में रेस्टोरेंट को गिराने का आदेश दिया था। मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी।

ये भी पढ़ें – “अब लक्ष्य, पथ और प्रतीक सब अपने”! जानिये, प्रधानमंत्री के संबोधन की खास बातें

कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि तक रेस्टोरेंट परिसर में व्यावसायिक गतिविधि पर रोक का आदेश दिया है। रेस्टोरेंट प्रबंधन ने गोवा कोस्टल मैनेजमेंट अथॉरिटी के गिराने के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है।

उल्लेखनीय है कि 23 अगस्त को हरियाणा की भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट इस रेस्टोरेंट में मृत पाई गई थीं। आरोप है कि फोगाट की मौत ड्रग्स लेने की वजह से हुई थी।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.