श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला: ट्रस्ट ने पेश किया शपथ पत्र, ईदगाह कमेटी ने जताई आपत्ति, इस दिन होगी अगली सुनवाई

लखनऊ के अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह के मामले में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने आपत्ति दाखिल कर कहा था कि ये वाद चलने योग्य नहीं है।

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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर 20 सितंबर को दो वादों पर सुनवाई हुई। जिसमें अधिवक्ता शैलेन्द्र सिंह की ओर से दायर वाद की सुनवाई अपर जिला जज सप्तम संजय चौधरी की कोर्ट में हुई, श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने अपना वकालतनामा पेश किया लेकिन अनुमति के प्रार्थना पत्र पर संस्थान को पक्षकार नहीं बनाया गया, जिस पर ईदगाह कमेटी ने आपत्ति जताई है, अदालत ने पक्ष और विपक्ष से कहा कि अगली तारीख पर कौन-कौन पक्षकार हैं, इसे स्पष्ट किया जाए। अगली सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तिथि नियत की है। वहीं दूसरे वाद के मामले में जज के अनुपस्थित होने के कारण सुनवाई के लिए तीन अक्टूबर तारीख नियत की गई है।

न्यायालय ने दिया था ये निर्देश
गौरतलब हो कि लखनऊ के अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह के मामले में 19 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने आपत्ति दाखिल कर कहा था कि ये वाद चलने योग्य नहीं है। 20 सितंबर को वादी को इस पर अपना जवाब दाखिल करना था। मंगलवार को श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान की ओर से अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल ने अपना वकालतनामा न्यायालय में पेश किया। इसपर शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के तनवीर अहमद ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इस वाद में केवल शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी को पक्षकार बनाया गया है, इसलिए संस्थान की ओर से वकालतनामा पेश किया जाना गलत है। वादी शैलेंद्र सिंह ने कहा कि हमने अनुमति के प्रार्थना पत्र में पक्षकारों में शाही मस्जिद ईदगाह व अन्य लिखा है। इसमें सभी पक्षकार आते हैं। इस पर कमेटी ने आपत्ति जताई और कहा कि कौन पक्षकार है, इसे स्पष्ट किया जाए। इस पर न्यायालय ने वादी से कहा कि आप स्पष्ट करें कि अन्य पक्षकारों में कौन-कौन शामिल है। अगली सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तिथि नियत की गई है।

शाही मस्जिद ईदगाह हटाने की मांग
उधर, शैलेंद्र सिंह और लखनऊ निवासी मनीष यादव ने अलग-अलग वाद सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में भी दाखिल कर रखा है। इसमें श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने की मांग की है। इसमें भी मंगलवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन आज जज के अनुपस्थित होने के कारण सुनवाई के लिए तीन अक्टूबर की तिथि नियत की गई है। मनीष यादव के अधिवक्ता सुरजीत यादव ने बताया कि अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 3 अक्तूबर तय की है। सोमवार को अदालत में उनके दावे पर 7 रूल 11 पर बहस होनी थी। अधिवक्ता शेलेंद्र सिंह ने बताया कि उनके केस में सुनवाई की अगली तारीख 3 अक्तूबर तय की है।

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