भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली में पटाखों पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मनोज तिवारी ने पटाखा फोड़ने के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी करने की मांग की है।
याचिका में कहा गया है कि, जीने के अधिकार के बहाने धार्मिक स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता है। याचिका में दिल्ली सरकार को अनुमति योग्य पटाखों की बिक्री और खरीद के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई है। 29 अक्टूबर 2021 को कोर्ट ने पटाखों पर अंतरिम आदेश देते हुए कहा था कि दीपावली और अन्य त्यौहारों जैसे गुरुपर्व इत्यादि पर रात आठ बजे से दस बजे तक पटाखे फोड़े जा सकेंगे। क्रिसमस और नव वर्ष के अवसर पर रात 11 बजकर 55 मिनट से रात 12 बजकर तीस मिनट तक पटाखे फोड़े जा सकेंगे।
कोर्ट ने कहा था कि, यदि किसी क्षेत्र विशेष मे प्रतिबंधित सामग्री वाले पटाखों के उत्पादन या बिक्री की बात सामने आती है तो उसके लिए वहां के मुख्य सचिव, गृह सचिव, आयुक्त, पुलिस उपायुक्त, एसएचओ की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। इसे गंभीरता से लिया जाएगा। कोर्ट आदेश को धता बताने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया था कि सभी पटाखों पर बैन नहीं है। सिर्फ उन्हीं पटाखों पर बैन लगाया गया है जो लोगों के ख़ासकर बुजुर्गों और बच्चों के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है।
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