सर्वोच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मामले में निचली अदालत में चल रही कार्यवाही के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता वकील एमएम कश्यप को हाई कोर्ट जाने को कहा।
कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले पर जनहित याचिका की सुनवाई नहीं करेंगे। याचिकाकर्ता वकील ने 90 के दशक के 3 आदेशों का हवाला दिया था, जिनके मुताबिक काशी और मथुरा में यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा गया था।
उल्लेखनीय है कि वाराणसी जिला कोर्ट ने पिछले दिनों पांच महिलाओं की ओर से देवी श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार देने से संबंधित याचिका को सुनवाई के योग्य मानने का आदेश दिया था। इसके बाद अब केस में सुनवाई शुरू हुई है।
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मांग वाली याचिका पर सुनवाई
हिंदू पक्ष की ओर से मांग की जा रही है कि देवी श्रृंगार गौरी की हर रोज पूजा का अधिकार उन्हें मिले। इसके लिए मस्जिद परिसर में स्थित मंदिर तक जाने की इजाजत मिले। साथ ही, मस्जिद परिसर के वजूखाने में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग संबंधी मांग वाली याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई। इन मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।