सर्वोच्च न्यायालय ने अनिल देशमुख की जमानत याचिका 8 माह से लंबित रहने पर जताई नाराजगी

सर्वोच्च न्यायालय ने बांबे उच्च न्यायालय को जमानत याचिका पर एक हफ्ते में फैसला करने का निर्देश दिया।

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मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद एनसीपी लीडर अनिल देशमुख की जमानत याचिका 8 महीने से उच्च न्यायालय में लंबित रहने पर सर्वोच्च न्यायालय ने नाराजगी जताई। सर्वोच्च न्यायालय ने इस हफ्ते याचिका पर फैसला लेने को कहा।

कोर्ट ने देशमुख को निर्देश दिया कि वो 27 सितंबर को बांबे उच्च न्यायालय में मामले को रखें। सर्वोच्च न्यायालय ने बांबे उच्च न्यायालय को जमानत याचिका पर एक हफ्ते में फैसला करने का निर्देश दिया।

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जमानत याचिका पर सुनवाई
हाईकोर्ट ने 8 अप्रैल को देशमुख की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी थी। साथ ही खराब स्वास्थ्य का हवाला देने के बावजूद जमानत याचिकाओं की तत्काल सुनवाई की मांग को खारिज कर दिया था। तब, हाईकोर्ट ने कहा था कि चिकित्सा आधार पर तत्काल सुनवाई की मांग एक समस्या बन गई है।

उल्लेखनीय है कि ईडी ने देशमुख के खिलाफ मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया है, जिसमें वह जेल में बंद हैं।

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