इंदौर में मदरसे के एक मौलाना पर नाबालिग लड़की का आरोप

इंदौर में एक मौलवी के खिलाफ पॉक्‍सो एक्‍ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पीड़िता के परिवार वालों का आरोप है कि वह बच्ची को पढ़ाने के बहाने से गंदी हरकत करता था।

162

मध्य प्रदेश के इंदौर से बहुत ही शर्मनाक घटना सामने आई है। जहां पर एक मौलाना द्वारा मदरसा में पढ़ने वाले बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने पर बवाल मचा हुआ है। मदरसे में पढ़ने वाली 12 साल की बालिका के साथ छेड़ छाड़ करने का प्रकरण दर्ज हुआ है। बालिका के परिवार वालों ने मदरसे के 52 वर्षीय मौलवी के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई है। चंदन नगर थाने के इंस्पेक्टर अभय नेमा ने बताया कि पुलिस ने मौलवी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण एक्‍ट के तहत मामला दर्ज कराया है उन्होंने बताया कि मौलवी के दो बेटों ने उस पीड़िता बच्ची के पिता और चाचा की बुरी तरह पिटाई भी की थी। मदरसे में मौलवी बच्ची को पढ़ाने के बहाने अश्लील हरकत करता था जैसे उसका हाथ पकड़ना या उसे अकेले कमरे में ले जाना।

बच्ची को सितंबर महीने में ही मदरसे में भर्ती करवाया गया था। बच्ची को मौलवी एक कमरे में लेकर गया, वहां उसने गलत तरीके से छुआ। इसके अलावा कुछ ही दिनों पहले जब वो दूसरी बालिकाओं के साथ मदरसे से निकल रही थी। उस समय भी मौलवी ने उसका हाथ पकड़ा था। इन दोनों घटनाओं के बारे में उस बच्‍ची ने अपने परिवार वालों को बताया।

 

ये भी पढ़ें – आपके पास कोई चिह्न नहीं है और कोई पार्टी का नाम नहीं, केसरकर ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा

शिकायत करने पर लोहे की छड़ से की पीटाई
पीड़िता ने अपने साथ हुए अत्‍याचार के बारे में घर वालों को बताया। इसके बाद लड़की के पिता अपने दो अन्य रिश्तेदारों के साथ मौलवी के घर इस बात की शिकायत लेकर गए। पीड़िता के घर वालों का आरोप है कि मौलवी और उसके बेटों ने उन पर लोहे की छड़ों से हमला किया। जिससे वे जख्मी हो गए। जिसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई।

मारपीट की धाराओं में प्रकरण दर्ज
इंदौर पुलिस के एडीसीपी प्रशांत चौबे ने बताया, मौलवी पर आरोप है कि उसने अलग कमरे में ले जाकर बच्ची को गलत तरीके से छुने की कोशिश की। जब उसके परिजनों को मौलाना के इस अश्लीलता के बारें में पता चला तो उसके परिवार वाले जब मौलाना से बात करने गए तो मौलाना ने बातचीत करने के बजाय उनके साथ मारपीट की। इन सभी कारणों की वजह से इस मामले में पॉक्सो एक्ट 354 के तहत और मारपीट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। ADCP प्रशांत चौबे ने यह भी कहा कि दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार भी किया जाएगा।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.