शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव चिह्न धनुष-बाण के इस्तेमाल पर रोक के निर्वाचन आयोग के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। निर्वाचन आयोग ने उप चुनाव के लिए एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे द्वारा शिवसेना के चुनाव चिह्न धनुष-बाण और पार्टी के नाम के उपयोग पर रोक लगा दी थी।
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चुनाव चिह्न को फ्रीज करने का दिया आदेश
सर्वोच्च न्यायालय ने 27 सितंबर को उद्धव गुट की याचिका खारिज करते हुए पार्टी के चुनाव चिह्न को लेकर निर्वाचन आयोग की कार्रवाई पर रोक से इनकार कर दिया था। उसके बाद निर्वाचन आयोग ने 8 अक्टूबर को शिवसेना के चुनाव चिह्न को फ्रीज करने का आदेश दिया था। निर्वाचन आयोग ने कहा था कि शिवसेना के दोनों गुटों में से कोई भी उपचुनाव में चुनाव चिह्न धनुष-बाण का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। आयोग का ये आदेश मुंबई की अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट के लिए होनेवाले उपचुनाव के लिए था। निर्वाचन आयोग के इसी आदेश को उद्धव गुट ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।