हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 : हथियार जमा नहीं किया तो भुगतना पड़ेगा ऐसा खमियाजा

चुनावों के दौरान लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग कई तरह के निर्देश जारी करती है।

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कांगड़ा जिला में आदर्श चुनाव आचार संहिता के बीच जिन लोगों के पास लाइसेंसी हथियार हैं, उन्हें संबंधित थानों में जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला पुलिस लोगों को हथियार जमा करवाने के लिए फोन के साथ पंचायत स्तर पर भी सूचित कर रही है। इसके बावजूद कई लोग अपने हथियारों को थानों में जमा करवाने से गुरेज कर रहे हैं, ऐसे में अब पुलिस ऐसे लापरवाह लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के मूड़ में है। हथियार जमा न करवाने वाले लोगों के जहां लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। वहीं उनके खिलाफ मामले भी दर्ज किए जाएंगे।

ये है नियम
गौरतलब है कि चुनावों के दौरान लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश पर जिला व पुलिस प्रशासन हर चुनावों में लाइसेंस धारकों के हथियारों को जमा करवा लेता है। लेकिन कोई लाइसेंस धारक अपने हथियार जमा नहीं करवाता है और गलती से कोई अनहोनी हो जाती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। पुलिस थानों में मालखाने में हथियारों को सुरक्षित जमा करवाया जाता है और चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के साथ ही लोगों को उनके लाइसेंसी हथियार वापस लौटा दिए जाते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे।

अगर ऐसा किया तो..
उधर सदर थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस थाना धर्मशाला के तहत लाइसेंसी हथियार धारकों ने अगर जल्द ही अपने-अपने हथियारों को जमा नहीं करवाया तो उनके हथियारों को पुलिस जब्त कर लेगी और उनके खिलाफ मामले भी दर्ज किए जाऐंगे।

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