#ChhathPuja2022: दिल्ली में यमुना किनारे छठ मनाने वाले रहें सावधान, गंदगी फैलाने पर भरना पड़ेगा ‘इतना’ जुर्माना

कोरोना महामारी के कारण दो वर्ष बाद यह मंजूरी दी गई है। काफी दिनों से यमुना किनारे छठ पर्व मनाने को लेकर जारी असमंजस 26 अक्टूबर को समाप्त हो गया।

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इस वर्ष दिल्लीवाले यमुना किनारे छठ मना सकते हैं। कोरोना महामारी के कारण दो वर्ष बाद यह मंजूरी दी गई है। काफी दिनों से यमुना किनारे छठ पर्व मनाने को लेकर जारी असमंजस 26 अक्टूबर को समाप्त हो गया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यमुना के छह घाटों पर छठ पूजा की अनुमति दे दी।

इस निर्णय के बाद यमुना नदी के किनारे फैलने वाली गंदगी को रोकना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के अनुसार यमुना में गंदगी करने पर 5 से 50 हजार तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

एलजी ने प्रशासन को दिया ये आदेश
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी की सरकार से छठ पूजा के दौरान घाटों पर स्वच्छ पानी और घाट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही एनजीटी के आदेशों का भी कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है। इस बीच दिल्ली के एलजी ने राजस्व और पर्यावरण विभाग से कहा कि युमना में होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए एनजीटी के आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। इसके बाद गंदगी फैलाने वालों पर पेनाल्टी का प्रावधान जारी किया गया है।

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