पिछले कुछ सालों में सड़क हादसों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। इसलिए किसी भी वाहन को चलाते समय नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है चाहे वह दो पहिए की गाड़ी हो या चार पहिए की गाड़ी हो। नियमों का पालन करने से निश्चित रूप से इस राशि में कमी आएगी। यह इस पृष्ठभूमि के खिलाफ है कि मुंबई में चार पहिया वाहनों में सह-यात्रियों के लिए सीटबेल्ट अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन ट्रैफिक के कुछ ऐसे नियम हैं जिनके बारे में लोग अभी भी नहीं जानते हैं।
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क्या आप जानते हैं कि चप्पल पहनकर गाड़ी चलाना सही है या गलत? परिवहन मंत्रालय और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अब इस पर सफाई दी है। आपने कई जगहों पर पढ़ा होगा कि चप्पल के साथ कार चलाने पर 1000 या 2000 हजार रुपये का जुर्माना लगता है लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। गडकरी ने एक ट्वीट में स्पष्ट किया कि आधी बाजू की शर्ट, लुंगी या बरगद में गाड़ी चलाने, बिना अतिरिक्त रोशनी वाली कारों और गंदे कांच वाली कारों, चप्पलों में गाड़ी चलाने पर जुर्माना नहीं लगेगा। नए मोटर व्हीकल एक्ट में इस वजह से जुर्माने का प्रावधान नहीं है।
Join Our WhatsApp Communityअफवाहों से सावधान…!#TrafficFines #MotorVehicleAct pic.twitter.com/vd2gLu72i3
— Office Of Nitin Gadkari (@OfficeOfNG) September 25, 2019