जयपुर शहर में 13 मई, 2008 को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में चार अभियुक्तों को मिली फांसी की सजा को लेकर हाईकोर्ट में राज्य सरकार के डेथ रेफरेंस और अभियुक्तों की ओर से पेश कुल 28 अपीलों पर सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने दोनों पक्षों को लिखित बहस पेश करने को कहा है। लिखित बहस के बाद कोर्ट अपना आदेश सुनाएगी। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने 48 दिनों तक मामले की मैराथन सुनवाई की है। मामले में अभियुक्तों की ओर से सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट से आए वरिष्ठ अधिवक्ताओं सहित हाईकोर्ट के वकीलों की टीम ने पक्ष रखा।
ये किए गए थे गिरफ्तार
गौरतलब है कि मामले में पुलिस ने शाहबाज हुसैन, मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान, सरवर आजमी और सलमान को को गिरफ्तार किया था। विशेष अदालत ने 18 दिसंबर, 2019 को शाहबाज हुसैन को बरी कर अन्य चारों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी। विशेष न्यायालय के फैसले के करीब आठ माह बाद अभियोजन पक्ष ने चांदपोल हनुमान मंदिर के पास मिले जिंदा बम को लेकर इन पांचों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। इस आरोप पत्र में शाहबाज हुसैन को हाईकोर्ट गत 25 फरवरी को जमानत पर रिहा कर चुकी है।