हैदराबाद में घोषमहल निर्वाचन क्षेत्र के विधायक टी. राजा सिंह को मोहम्मद पैगंबर पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए गिरफ्तार किया गया था। अब उनके खिलाफ पीडी अधिनियम को रद्द कर दिया गया है और उन्हें 9 नवंबर को तेलंगाना उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है। इस पर विधायक टी. राजा सिंह ने ट्वीट कर कहा, ‘धर्म की जीत हुई, एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं।’
शर्तों के साथ जमानत
हैदराबाद के घोषमहल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक टी. राजा को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी है, लेकिन उन पर कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं। हाईकोर्ट ने उन्हें किसी भी तरह की रैली न करने और किसी धर्म का अपमान नहीं करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि उन्हें किसी भी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, रैली या जुलूस की इजाजत नहीं दी जाएगी।
सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने पर प्रतिबंध
टी. राजा सिंह को तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 9 नवंबर को जमानत दे दी थी। एक शर्त यह भी जोड़ी गई है कि वे तीन महीने तक सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं करेंगे। टी. राजा द्वारा यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया गया था, जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के बारे में कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में उन्हें पीडीए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि हाईकोर्ट का आदेश मिलने के बाद उन्हें जमानत पर जेल से रिहा किया जाएगा।