पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर की गिरफ्तारी पर कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ की ओर से लगाई गई रोक के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने खंडपीठ में याचिका लगाई है।
ईडी की दलील
खास बात यह है कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की खंडपीठ ने याचिका को स्वीकार भी कर लिया है। इसके पहले उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने मेनका गंभीर से कोलकाता में पूछताछ का आदेश दिया था। लेकिन उनकी खिलाफ गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। न्यायालय के इस रक्षा कवच की आड़ में वह विदेश जाने का प्रयास भी कर चुकी हैं। अब ईडी ने मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ में याचिका लगाकर दावा किया है कि गिरफ्तारी पर रोक होने की वजह से वह जांच में सहयोग नहीं कर रहीं। उन्हें पता है कि वह कुछ भी कर लें, सवाल का जवाब दें या नहीं दें लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा इसलिए जांच में बाधा आ रही है।
ये है मामला
उल्लेखनीय है कि कोयला तस्करी मामले में मेनका गंभीर संदिग्ध हैं। दावा है कि बैंकाक स्थित उनके खाते में करोड़ों रुपये का लेनदेन कोयला तस्करी के मुख्य सरगना अनुप मांझी उर्फ लाला के जरिए हुई है। इसी मामले में केंद्रीय एजेंसी उन्हें हिरासत में लेने की फिराक में है। इसके पहले उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था।