केंद्र सरकार ने आधार कार्ड से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए हैं। आधार नंबर मिलने के 10 साल बाद कम से कम एक बार प्रासंगिक दस्तावेजों को अपडेट करना अनिवार्य कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। आधार की जानकारी को हर 10 साल में कम से कम एक बार अपडेट करना होगा।
धोखाधड़ी से बचे रहेंगे
सरकार के इस फैसले से अन्य योजनाओं का लाभ उठाना आसान हो जाएगा। साथ ही सरकार का कहना है कि धोखाधड़ी के प्रकारों को भी कम किया जा सकता है।
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क्या जानकारी को अपडेट करने की आवश्यकता है?
आधार नंबर मिलने के बाद जिन लोगों ने एक बार भी अपनी जानकारी अपडेट नहीं की है, उन्हें अपनी पहचान और निवास की जानकारी अपडेट करनी होगी।
यूआईडीएआई ने माई आधार पोर्टल और ऐप में बदलाव किया है। इस पोर्टल पर अपडेट आधार लिंक शुरू कर दिया गया है। वहां से आवश्यक दस्तावेज जोड़कर जानकारी को अपडेट किया जा सकता है।
किसी भी आधार केंद्र पर जाकर भी जानकारी अपडेट की जा सकती है। निवास का प्रमाण दिखाने वाले दस्तावेजों के साथ नाम और फोटो के साथ पहचान प्रमाण पत्र जोड़कर आधार को अपडेट किया जा सकता है।
देश में अब तक 134 करोड़ आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं। कितने लोगों को आधार अपडेट कराना होगा, इसकी सटीक जानकारी सरकार ने नहीं दी है।