दिल्ली दंगाः आरोपित ताहिर हुसैन को राहत नहीं!

सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन की ओर से वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि एक ही मामले में दो एफआईआर दर्ज हुई है।

232

सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली दंगों के मामले में आरोपित ताहिर हुसैन को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने ताहिर हुसैन के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने ताहिर के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय के इस आदेश को ताहिर हुसैन ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

यह भी पढ़ें – राकांपा नेता और पूर्व मंत्री जीतेंद्र आव्हाड पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज

सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन की ओर से वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि एक ही मामले में दो एफआईआर दर्ज हुई है। तब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के खिलाफ यहां पहुंच गया, यह ठीक नहीं। पहले सुनवाई उच्च न्यायालय में हो।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.