आधार पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। कुछ महीने पहले आयकर विभाग ने पैन को आधार से लिंक करने के निर्देश दिए थे। इस बीच विभाग ने कई समय सीमा बढ़ाने की घोषणा की। अब विभाग ने लिंक प्रक्रिया की समय सीमा को फिर से बढ़ाने से इनकार किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 30 जून से आधार को पैन से न जोड़ने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। बिना जुर्माना चुकाए कोई भी पैन को आधार से लिंक नहीं करा पाएगा। आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि आधार पैन लिंक प्रक्रिया 31 मार्च, 2023 तक जारी रहेगी, जिसके बाद कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।
आयकर विभाग ने आधार को पैन से लिंक नहीं कराने वाले नागरिकों को ट्वीट कर चेतावनी दी है। 31 मार्च 2023 आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार सभी पैन धारकों के लिए पैन आधार को जोड़ने की अंतिम तिथि है। ट्वीट में कहा गया है कि अगर पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा।
निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि जिन नागरिकों का पैन कार्ड 31 मार्च, 2023 तक लिंक नहीं किया गया है, उन्हें निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपने बंद पैन कार्ड को कहीं भी दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो आप पर जुर्माना भी लग सकता है। आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के तहत आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
पैन को आधार कार्ड से ऐसे करें लिंक
-आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें।
-क्विक लिंक्स पर जाएं और आधार लिंक पर क्लिक करें।
-आपकी स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेंगी। यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालें।
-I validate my Aadhaar Details ये पर्याय चुनें।
-आपके पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त होगा।
-मान्य विकल्प पर क्लिक करें। जुर्माना भरने के बाद आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा।