पुराने वाहन मालिकों की परेशानी बढ़नेवाली है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 8 साल से पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की मंजूरी दे दी है। 8 साल से पुराने वाहनों के रिन्यूअल के समय ये टैक्स वसूला जाएगा। नियम को नोटिफाइ करने से पहले राज्यों और केंद्र शसित प्रदेशों के पास यह प्रस्ताव भेजा जाएगा। परिवहन मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस टैक्स से मिलनेवाली रकम का इस्तेमाल प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए किया जाएगा।
सरकारी वाहनों के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय
गडकरी ने सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो के स्वामित्व वाले वाहनों की डिरजिस्ट्रेशन और स्क्रैपिंग की नीति को भी मंजूरी दे दी है। नये नियमों को 1 अप्रैल 2022 को नोटिफाइ किया जाएगा। कहा गया है कि एक अनुमान के मुताबिक वाणिज्यिक वाहन कुल वाहनो के करीब 5 प्रतिशत हैं। ये कुल वाहन प्रदूषण में करीब 70 प्रतिशत फैलाते हैं।
Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari approves a proposal to levy a 'Green Tax' on old vehicles which are polluting the environment. Proposal will now go to the states for consultation before it is formally notified: Ministry of Road Transport & Highways
— ANI (@ANI) January 25, 2021
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रोड टैक्स के 10 से 25 प्रतिशत तक ग्रीन टैक्स
8 साल से ज्यादा पुराने परिवहन वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू करते समय रोड टैक्स के 10 से 25 प्रतिशत तक ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। निजी वाहनों पर 15 सालों के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यू करते समय ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन के वाहनों जैसे सिटी बसों पर ग्रीन टैक्स कम लगाया जाएगा। सरकार ने ज्यादा प्रदूषित शहरों में रजिस्टर्ड वाहनों पर रोड टैक्स का करीब 50 फीसदी ग्रीन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है।
इन वाहनों पर छूट
मंत्रालय ने बताया कि पेट्रोल/ डीजल के साथ ही वाहनों के प्रकार के अनुसार अलग-अलग टैक्स लगाए जाएंगे। हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक और सीएनजी, एथनॉल तथा एलपीजी पर चलनेवाले वाहनों को छूट दी जाएगी। खेती में इस्तेमाल होनेवाले वाहनों जैसे ट्रैक्टर, टिलर आदि पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा।