सर्वोच्च न्यायालय ने मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड के निर्माण के लिए 84 पेड़ काटने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि प्रोजेक्ट का 95 प्रतिशत काम हो चुका है।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इसमें हज़ारों करोड़ रुपये का सार्वजनिक धन लग चुका है। परियोजना का विरोध करने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई अगले साल फरवरी में होगी।
2019 में लगा दी थी रोक
सुप्रीम कोर्ट ने 7 अक्टूबर, 2019 को आरे फॉरेस्ट में पेड़ों को काटने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि आरे फॉरेस्ट में यथास्थिति बहाल की जाए। पेड़ों को काटना तत्काल रोका जाए। कोर्ट ने कहा था कि पौधों के जीवित बचने की दर का विश्लेषण किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों को काटने का विरोध करने के दौरान गिरफ्तार सभी लोगों को रिहा करने का आदेश दिया था।