पुरुषों सावधान! अगर आप किसी महिला को एकटक देखते हैं तो… !

भारतीय कानून में 'ईव टीजिंग' शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसे मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 294 ए और बी के तहत कार्रवाई की जाती है।

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 क्या आप जानते हैं कि किसी भी पुरुष का किसी भी लड़की या महिला को 14 सेकेंड से ज्यादा देखना अपराध है। कार्यस्थल पर अपनी महिला मित्रों और महिला सहकर्मियों के साथ जाने-अनजाने में, यहां तक ​​कि मजाक में भी इस तरह की हरकत करना भारतीय दंड संहिता की धारा 294 और धारा 509 के तहत एक गंभीर अपराध है। तो सावधान रहें…

इस राज्य में कानून 
ऐसा कोई भी कृत्य ईव टीजिंग यानी छेड़छाड़ के अंतर्गत आता है। तो अब किसी भी लड़की को 14 सेकेंड के लिए देखना भी अपराध हो गया है। सार्वजनिक और निजी जीवन में अक्सर लड़कों द्वारा लड़कियों को घूरने या उनका पीछा करने के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसा कानून 2016 में केरल में लागू किया गया था। यह प्रावधान किसी भी लड़की को 14 सेकेंड से ज्यादा घूरने को भी अपराध बनाता है।

क्या है सजा?
भारतीय कानून में ‘ईव टीजिंग’ शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसे मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 294 ए और बी के तहत कार्रवाई की जाती है। इसके अनुसार अश्लील इशारे करना, महिलाओं को देखकर गाना गाना आदि अपराधों के लिए दोषी व्यक्ति को अधिकतम 3 महीने की सजा हो सकती है। जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत किसी महिला या युवती के सामने अश्लील हरकत, अश्लील इशारे या अश्लील टिप्पणी करने वाले को एक साल तक की सश्रम कारावास या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।

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