कानपुर में विधवा महिला बेबी नाज के मुकदमें में फरारी के बाद सरेंडर करने वाले सपा विधायक इरफान सोलंकी व उसके भाई रिजवान सोलंकी ने सरेंडर तो कर दिया, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अलग-अलग पीड़ितों की तहरीर पर पुलिस ने रंगदारी, धमकी और प्लाॅट कब्जाने के मामले में विधायक और उसके भाई सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ दो और मुकदमा दर्ज कर लिया है।
कंघी मोहाल निवासी चप्पल कारोबारी मोहम्मद नसीम आरिफ ने तहरीर देकर बताया कि 2010 में वाजिदपुर में पांच सौ वर्ग गज प्लॉट एक किसान से खरीदा था। इसमें से 300 वर्ग गज जमीन बिक गई। बचे हिस्से पर 16 मार्च 2018 को विधायक इरफान सोलंकी, भाई रिजवान सोलंकी समेत अन्य सहयोगियों ने कब्जा कर लिया। सूचना पर वह मौके पर पहुंचे तो उनके साथ मारपीट और गालीगलौज की गई। उन्होंने मामले की शिकायत की, लेकिन विधायक के रसूख के चलते कहीं सुनवाई नहीं हुई थी।
मोहम्मद नसीम आरिफ ने बताया कि दोबारा शिकायत की तो जांच कराई गई और आरोप सही पाये गये। इस पर जाजमऊ थाने में विधायक इरफान सोलंकी, भाई रिजवान सोलंकी, चाचा इश्तियाक सोलंकी, शब्बर हुसैन, आसिफ दलाल, अब्दुल मोईद व 16 अज्ञात के खिलाफ बलवा, मारपीट, संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य करना, जान से मारने की धमकी देना आदि धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है।
ये है मामला
इसी तरह फूलवाली गली अनवरगंज निवासी अकील अहमद खां का आरोप है कि उन्होंने विधायक द्वारा नसीम आरिफ व नजीर फातिमा की जमीन पर कब्जा करने की आवाज उठाई थी। विधायक के जेल जाने के बाद उनके गुर्गों पार्षद मुरसलीन खां उर्फ भोलू समेत अन्य ने उनसे गुंडा टैक्स वसूला। यह भी प्रचारित किया जा रहा है कि विधायक और उनका भाई रिजवान सोलंकी जेल से बाहर आएंगे तो अकील अहमद को जान से मार देंगे। अकील की तहरीर पर विधायक इरफान सोलंकी, भाई रिजवान सोलंकी और पार्षद समेत अन्य अज्ञात के खिलाफ अवैध वसूली की जाजमऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
पुलिस ने दी जानकारी
संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी ने 7 दिसंबर को बताया कि जेल भेजे गए सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के विरुद्ध दो अलग-अलग पीड़ितों ने जाजमऊ थाना में मुकदमा दर्ज कराया है। मामले की जांच की रही है और पूर्व में दर्ज मुकदमों के साथ इन्हे भी कोर्ट में पेश किया जाएगा।